अलीगढ़, उत्तर प्रदेश (Aligarh, Uttar Pradesh) एकलव्य मानव संदेश (Eklavya Manav Sandesh) ब्यूरो रिपोर्ट 22 मार्च 2020। कोरोना वाइरस के संकट से निपटने के लिए 25 मार्च तक लॉक डाउन देखें क्या है आदेश। कोरोना वायरस - जरूरी कदम के अंतर्गत जिलाधिकारी अलीगढ़ ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के अंतर्गत जारी किये आदेश। आदेश 22 मार्च रात्रि 21 बजे से 25 मार्च 2020 की रात्रि 24 बजे तक प्रभावी रहेंगे। डीएम के आदेशों की अवहेलना पर होगी आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही।
उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस के बचाव और सावधानी के दृष्टिगत लोगों के मध्य कम संपर्क तथा इस बीमारी को कम करने के लिए डीएम श्री चंद्र भूषण सिंह ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित आदेश पारित किए जो 22 मार्च रात्रि 21 बजे से 25 मार्च 2020 की रात्रि 24 बजे तक प्रभावी रहेंगे।इसके अंतर्गत निम्न प्रतिबंध लगाए जाते हैं।देखें फ़ोटो