31 मई तक लॉकडाउन 4.0 बड़ाया गया, देखें नई गाइड लाइन

दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत में 24 मार्च से लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज 17 मई को लॉकडाउन-3 का आखिरी दिन था, ऐसे में सरकार ने अब लॉकडाउन-4 का ऐलान कर इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने रविवार की शाम लॉकडाउन-4 से जुड़ी एडवायजरी जारी की है। इसके अनुसार रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेन्ज जोन में राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।
   नई गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम, व्यवसायिक केंद्र बंद रहेंगे। इंटर स्टेट बस सेवाओं को मंजूरी दी गई है लेकिन दोनों राज्यों की सहमति होनाा जरूरी है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज रात 9 बजे राज्य के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्राधिकरण (NDMA) ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को लॉकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया है।
    सोमवार से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होगी। कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु अपने यहां 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला ले चुके हैं। पश्चिम बंगाल ने भी लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है। यहां अधिसूचना कल जारी की जायेगी।
    गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जानें इस बारे में-
- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें।
- धार्मिक संस्‍थाओं को खोलने की इजाजत, सभी तरह के ट्रकों के आवागमन की इजाजत।
- जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं।
-  गृह मंत्रालय के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।
-नई गाइडलाइन के अनुसार, कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।
-  रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जेान और बफर जोन बनाए गए।
 - गृह मंत्रालय के अनुसार, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी।
- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
- अंतरराज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों, बसों को लॉकडाउन 4.0 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं।
- 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
 - गृह मंत्रालय के अनुसार, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।
- घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों के लिए सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई प्रतिबंध रहेगा। - गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। LockDown4 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा।
   कैबिनेट सचिव राजीव कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के नई गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से चर्चा करेंगे।
    नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से कहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखा जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने COVID19 के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए दिशानिर्देशों में संशोधन जारी करने के लिए राष्‍ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) को भी निर्देश दिया है।