अलीगढ़ जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के अंतर्गत जारी की अधिसूचना


अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, (Aligarh, Uttar Pradesh), एकलव्य मानव संदेश (Eklavya Manav Sandesh) ब्यूरो रिपोर्ट, 20 मार्च 2020। डी.एम. के आदेशों की अवहेलना पर होगी आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के आदेश के क्रम में कोरोना वायरस के बचाव और सावधानी के दृष्टिगत लोगों के मध्य कम संपर्क तथा इस बीमारी को कम करने के लिए डीएम श्री चंद्र भूषण सिंह ने निर्देश देते हुए जनपद अलीगढ़ में संपूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा पारित की है। 

1. सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सामाजिक केंद्र, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल व सिने प्लेक्स व सार्वजनिक कार्यक्रम 02 अप्रैक तक बन्द रहेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा।
2. राज्य सरकार के अधीन विश्विद्यालय, बोर्ड व संस्थानों की सभी परीक्षाएं 02 अप्रैल तक स्थगित की जाती हैं।
3. आवश्यक बैठकें सीमित लोगों के साथ ही की जाएं तथा जहाँ तक संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें की जाएं।
4. खेल आयोजन भी स्थगित किये जाते हैं ऐसे खेल आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति प्रतिभाग करें।
5.सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के कोई भी अफवाह फैलने वाला मैसेज किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं फैलाया जाएगा।
6.कोई भी दवा व्यवसाई केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन हैंड वाश साबुन सैनिटाइजर और प्रत्येक प्रकार के मास्क का प्रिंटर एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेचेगा।
   डीएम श्री सिंह ने बताया है कि यह आदेश जनपद अलीगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 19 मार्च 2020 से प्रभावी किया जाता है आदेशों में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।  देखिये एडवाईजरी व वीडियो
(https://youtu.be/otOg8YwbjF8)