मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मछली बेचने वाले को नहीं है पास की आवस्यकता

सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश (Sidharthnagar, Uttar Pradesh), एकलव्य मानव संदेश (Eklavya Manav Sandesh) ब्यूरो प्रदीप कुमार निषाद की रिपोर्ट। मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मछली बेचने वाले को नहीं है पास की आवस्यकता। प्रशासन की तरफ से कुछ कार्यो में दी जा रही है छूट।
     आप सभी जानते हैं कि यह समय एक ऐसी विपत्ति की है जिसमें पूरा देश मुसीबत को झेल रहा है। सरकार जनता की हर छोटी बड़ी सुविधाओं को देखते हुए उनको सहता करने का प्रयास कर रही है। इसी तरह की एक सुविधा सरकार के मुख्य सचिव ने मत्स्य विभाग को भी दी है।
    मुख्य सचिव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मत्स्य पालन करने वाले और उनको बेचने वालों को सरकार लॉक डाउन में छूट की सीमा से बाहर रखकर उनको अपने व्यवसाय में छूट देती है और जरूरत के अनुसार उनके ट्रांसपोर्ट को भी आने जाने की अनुमति प्रदान करती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर कोई भी बेचने वाला व्यक्ति मास्क लगाकर, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करता है तो उसके लिए पास की आवस्यकता नही होगी।

   उपरोक्त आदेश में मुख्य सचिव ने समस्त जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपने जिले में इस व्यवस्था को लागू करने का दायित्व निर्वहन करें।