कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, बिन्द, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ, जाती के लोग अपने अपने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के लिए करें आवेदन

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश (Aligarh, Uttar Pradesh), एकलव्य मानव सन्देश (Eklavya Manav Sandesh) ब्यूरो रिपोर्ट, 17 फरवरी 2019। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 दिसम्बर 2016 और 31 दिसंबर 2016 के साशनदेशों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, बिन्द, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ, भर, राजभर कुम्हार, प्रजापति जाति के लोग अपने अपने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के लिए आदेश जारी किया था। इस आदेस के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे हुआ था, जो 29 मार्च 2017 को इस निर्देश के साथ हटाया गया था कि इन शासनादेशों के आधार पर जो प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे वे रिट याचिका के निबटारे के ऊपर निभर करेंगे। लेकिन वर्तमान भाजपा की योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हटाये गए स्टे आर्डर की सूचना को संबंधित अधिकारियों को नहीं भेजा है, जिससे इन जातियों के लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। अभी 8 फ़रवरी 2019 को कसगंज जनपद के एक व्यक्ति की रिट याचिका पर अपने निर्णय में प्रयागराज / इलाहाबाद हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच ने यह यह स्पष्ट किया है कि इन कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, बिन्द, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति जातियों के अनुसूूूचित जाति के प्रमाण पत्र बनने पर कोई रोक नहीं है औऱ उत्तर प्रदेश सरकार को इस विषय में तत्काल साशनादेश जारी कर इन जातियों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। और निर्णय दिया है कि अगर इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जायेगा।
   इस लिए अब आप उत्तर प्रदेश के सभी कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, बिन्द, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति जातियों के लोगों को चाहिए कि तुरंत अपने अपने जिले में जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी अपनी मूल जाति (मझबार, तुरैहा, गोंड़, बेलदार, खरबार, खोरोट, कोल, पासी, तरमाली, शिल्पकार में से जो भी आपकी मूल जाति हो) के प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के बनबाने के लिए तुरंत आवेदन करें और आपके आवेदन अगर निरस्त होते हैं तो निषाद पार्टी के जिला, मण्डल, प्रदेश यक राष्ट्रीय पदाधिकारियों से सम्पर्क करें, जिससे आपके मामलों को प्रयागराज / इलाहाबाद हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया जा सके।
    आप निम्न शाशनादेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की फ़ोटो कापी भी अपने आवेदन के साथ लगा सकते हैं।
           आप एकलव्य मानव संदेश को भी 9219506267 या 9457311662 पर व्हाट्सऐप से अपनी परेशानी भेज सकते हैं।